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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 13 नवंबर। हाईकोर्ट ने आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने का आवेदन किया था।
अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक अक्टूबर 2020 को एक समन जारी किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट 2002 के तहत याचिकाकर्ता संपत्ति भी अटैच की गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी व सौरभ डांगी के माध्यम से लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) सन् 2013 में दर्ज की गई थी। केस को 9 साल हो चुके हैं। इस पर अंतिम सुनवाई होनी है, तब तक कार्रवाई स्थगित रखी जाये।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दोनो पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा प्रथम दृष्टया मामले की जांच आवश्यक प्रतीत हो रहा है। फिलहाल ईसीआईआर की प्रक्रिया पर स्थगन नहीं दिया जा सकता है।


