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कोरोना-निर्देशों का उल्लंघन वाले यात्रियों पर रेलवे करायेगी एफआईआर, जेल की भी चेतावनी
16-Oct-2020 1:08 PM
कोरोना-निर्देशों का उल्लंघन वाले यात्रियों पर रेलवे करायेगी एफआईआर, जेल की भी चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 अक्टूबर।
त्यौहारों पर शुरू की जा रही स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को रेल प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल की ओर से हिदायत दी गई है कि वे यात्रा के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये तय दिशानिर्देशों का पालन करें।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देशों के उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम 1989 की धारा 145,153 एवं 154 के तहत जेल या अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मास्क न पहनने या उचित तरीके से नहीं पहनने, सामाजिक दूरी नहीं बनाये रखने, कोरोना पॉजिटिव पाये होने के बाद भी रेल्वे क्षेत्र या स्टेशन में आने या यात्रा करने, कोरोना सैम्पल देने के बाद रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना रेल्वे परिक्षेत्र या स्टेशन में आने या ट्रेन में चढऩे, रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा करने से मना करने के बाद ट्रेनों में सवार होने, सार्वजनिक क्षेत्र में शरीर के तरल पदार्थ, अपशिष्ट को थूकने या निकालने, अस्वच्छता बरतते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने पर की जा सकती है।


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