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निरस्त हो सकता है अमित का जाति प्रमाण पत्र?
03-Oct-2020 4:38 PM
निरस्त हो सकता है अमित का जाति प्रमाण पत्र?

छानबीन समिति के समक्ष हाजिर नहीं हुए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 अक्टूबर। पूर्व विधायक अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो सकता है। बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत पर अमित को जिला स्तरीय छानबीन समिति ने तलब किया था, लेकिन वे एक भी बार समिति के समक्ष हाजिर नहीं हुए। कहा जा रहा है कि छानबीन समिति एक तरफा फैसला ले सकती है।

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मरवाही विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया 9 तारीख से शुरू होगी। जोगी पार्टी ने  पूर्व विधायक अमित जोगी को प्रत्याशी घोषित किया है। मगर उनकी जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता को चुनौती देने से अमित की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता संत कुमार नेताम और भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया है, और कहा कि अमित जोगी के पिता पूर्व सीएम अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने फर्जी करार दिया था। उन्हें आदिवासी नहीं माना था। ऐसे में अमित भी आदिवासी नहीं हो सकते हैं।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर डोमन सिंह ने अमित की जाति प्रमाण पत्र के शिकायत की जांच के लिए जिला स्तरीय छानबीन समिति बनाई है। छानबीन समिति के अध्यक्ष एडिशनल कलेक्टर अजीत बसंत हैं। समिति ने अमित जोगी को अपना पक्ष रखने के लिए चार बार नोटिस जारी किया था। आखिरी बार 30 सितंबर को नोटिस जारी किया गया। मगर अमित समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अमित ने समिति के गठन को ही चुनौती दी है, और राज्यपाल से इसकी शिकायत की है। साथ ही साथ वे हाईकोर्ट भी गए हैं।

दूसरी तरफ, सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों की जांच के लिए एक्ट में संशोधन किया है, और कलेक्टर को भी अधिकार दिया है। जिसके आधार पर कलेक्टर जाति प्रमाण पत्र की जांच पर निर्णय ले सकते हैं। एक्ट में यह भी प्रावधान है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत की जांच के लिए नोटिस का 15 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं देने पर समिति एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। माना जा रहा है कि अमित जोगी के प्रकरण में भी जिले की छानबीन समिति जल्द ही कार्रवाई कर सकती है, और उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है। यह फैसला अगले कुछ दिनों में होने की संभावना जताई जा रही है।

 


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