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अनुबंध निरस्त करने हाउसिंग बोर्ड का नोटिस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अक्टूबर। लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी-फायरिंग की घटना के बाद क्वींस क्लब संचालकों पर शिकंजा कसा है। यह बात सामने आई है कि क्लब के संचालक ने हाउसिंग बोर्ड की अनुमति के बिना ही अन्य लोगों को सबलीज पर क्लब को दे दिया। हाउसिंग बोर्ड ने इस पूरे मामले में क्लब के संचालक को जवाब-तलब किया गया है।
बताया गया कि क्वींस क्लब हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति है, और एमीनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज पर दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी और फायरिंग की घटना का मामला प्रकाश में आने के बाद बोर्ड ने अब उक्त कंपनी को जवाब तलब किया है। हाउसिंग बोर्ड ने इस पूरे प्रकरण पर क्लब के संचालक हरबक्श सिंह बत्रा को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में यह उल्लेखित है कि बोर्ड के साथ अनुबंध के आधार पर एक करोड़ 70 लाख रूपए प्रारंभिक राशि और प्रतिवर्ष 12 लाख रूपए जमा करने का प्रावधान था। किन्तु अनुबंध का उल्लंघन करते हुए उक्त राशि बोर्ड में जमा नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि लॉकडाउन की अवधि में पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। बावजूद आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वींस क्लब में पार्टी का संचालन किया जा रहा था।
अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण आपका अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई का प्रावधान है। बोर्ड ने संचालक को 10 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। बताया गया कि क्लब के संचालक ने एक अन्य कंपनी को सबलीज पर दे दिया है, जिसके संचालक हर्षित सिंघानिया, नमीत जैन, चंपालाल जैन, नेहा जैन और मीनाक्षी सिंघानिया हैं। हर्षित सिंघानिया और अन्य के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन कर शराब पार्टी करने के मामले में जुर्म दर्ज भी किया गया है। यहां फायरिंग की घटना के मामले में भी मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।


