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डीजे जब्त, 25 हजार जुर्माना, एफआईआर भी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
खम्हरिया/रायपुर, 3 जून । छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने उर्स के दौरान कुरआन व हदीस की तालीमात और शरीयत के अनुसार आयोजित करने के निर्देश दिए थे। बोर्ड ने अन्य गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं दी थी।
इसके बावजूद खम्हरिया में उर्स के दौरान प्रतिबंधित डीजे एवं धुमाल का उपयोग किए जाने की सूचना पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस पर
पुलिस ने डीजे की ज़ब्ती के साथ पचास हज़ार का जुर्माना किया गया। ज़ब्ती की कार्रवाई का विरोध करने पर कमेटी के लोगों के ख़िलाफ़ थान खम्हरिया रिया थाने में कराई एफआईआर भी की गई। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि धार्मिक आयोजन पूरी तरह कुरआन व हदीस की शिक्षाओं के अनुरूप हो सकें।


