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रायपुर, 1 जून। जिला दण्डाधिकारी रायपुर गौरव सिंह ने पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रायपुर श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा की अनुशंसा पर आदतन अपराधी आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर 39 के विरुद्ध जिला बदर किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत उसे
आज से रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद एवं बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही आदेशानुसार उक्त बदमाश को 06 माह की अवधि, अर्थात् 25 नवंबर 26 तक उक्त जिलों की सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
49 आपराधिक प्रकरण दर्ज
आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के विरुद्ध विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, सदोष अवरोध, एनडीपीएस एक्ट, जुआ अधिनियम, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कुल 49 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।


