ताजा खबर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 मई। जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और तेज तापमान को देखते हुए प्रशासन ने पशुओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य पशु कल्याण बोर्ड, रायपुर के निर्देश पर आदेश जारी करते हुए दोपहर के समय पशुओं से परिवहन और कृषि कार्य कराने पर रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, तांगा और अन्य बोझा ढोने वाले पशुओं का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध पूरे बिलासपुर जिले में लागू रहेगा।
प्रशासन ने आदेश में कहा है कि इन दिनों जिले का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में लगातार काम कराने से पशुओं के बीमार होने या उनकी मौत तक का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
यह प्रतिबंध परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम, 1965 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य पशुओं को अत्यधिक गर्मी में होने वाली पीड़ा और क्रूरता से बचाना है।
जिला प्रशासन ने पशुपालकों, किसानों और परिवहन कार्य से जुड़े लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


