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हाईकोर्ट का आदेश
रायपुर, 13 मई। पेंशनरों के लिए बकाए एरियर (Arrears) पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसी मई 26 में एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को पेंशनरों को छठे और सातवें वेतनमान का बकाया एरियर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 120 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। यह आदेश मध्य प्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2000 की धारा 49 के तहत, 1 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की याचिका पर आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जनवरी 2026 से पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की है। नई दरें (1 जनवरी 2026 से प्रभावी):7वां वेतनमान: महंगाई राहत 55% से बढ़कर 58% हो गई है।。6ठा वेतनमान: महंगाई राहत में 5% की बढ़ोतरी के साथ, यह 257% हो गई है। एरियर: बढ़ी हुई दर 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों/पेंशनरों को जनवरी से अप्रैल तक का एरियर भी मिलेगा। पेंशन से रिकवरी पर रोक (2025-2026)हाईकोर्ट ने पेंशन से वसूली के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में दोषी पाए बिना पेंशन से वसूली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: फरवरी 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों का वैधानिक और लागू करने योग्य अधिकार है, न कि कोई विवेकाधीन लाभ । कोर्ट ने अवैध रूप से प्रमोशन रोकने के मामलों में 'नो वर्क, नो पे' का सिद्धांत लागू न करते हुए एरियर देने का आदेश दिया है।संक्षेप में: छत्तीसगढ़ में 2026 में कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता और पेंशनरों को 58% महंगाई राहत मिल रही है, साथ ही हाईकोर्ट के आदेशानुसार बकाए एरियर के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।


