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सीयू में सहाक ग्रंथपाल की नियुक्ति पर विवाद
18-Feb-2026 12:40 PM
सीयू में सहाक ग्रंथपाल की नियुक्ति पर विवाद

हाईकोर्ट ने फैसले के लिए चार हफ्ते का समय दिया
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 फरवरी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता कुंद झा, जो वर्तमान में हाईकोर्ट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं, ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के तहत हुई भर्ती को गलत बताया है। उनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया मनमानी तरीके से की गई और इसमें यूजीसी 2018 के नियमों और संविधान के अनुच्छेद 14 का पालन नहीं हुआ। उन्होंने अदालत में कहा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता और अंक बेहतर होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।

याचिका में मौजूदा नियुक्ति को रद्द कर यूजीसी नियमों के तहत नई और पारदर्शी चयन प्रक्रिया कराने की मांग की गई है। बताया गया कि इस संबंध में 29 दिसंबर 2025 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विस्तृत शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि यदि आवेदन लंबित है, तो नियमों के अनुसार उस पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्देश दिया है कि 29 दिसंबर 2025 को दी गई शिकायत पर आदेश की प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।

 


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