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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 फरवरी को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने हिमंता पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएं लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट जाना चाहिए.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की तीन सदस्यों वाली बेंच ने इन याचिकाओं को सुना. कानूनी मामलों की वेबसाइट 'बार एंड बेंच' के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इन सभी मुद्दों का प्रभावी ढंग से निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है इसलिए हम याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय में भेजते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे इस मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दें.
इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, सीपीआई नेता एनी राजा और असमिया स्कॉलर डॉ. हिरेन गोहेन ने याचिकाएं दायर की हैं. ये याचिकाएं उस विवादित वीडियो से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा को कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है. ये वीडियो असम बीजेपी के आधिकारिक अकाउंट पर साझा की गई थी, जिसे विवाद होने के बाद हटा दिया गया. (dw.com/hi)


