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सेक्स सीडी केस : भूपेश को झटका, बरी करने फैसला रद्द
24-Jan-2026 10:13 PM
सेक्स सीडी केस : भूपेश को  झटका, बरी करने फैसला रद्द

23 फरवरी को सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 जनवरी। सीबीआई की विशेष अदालत ने सेक्स सीडी केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। अब सभी आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा।

प्रकरण पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

सेक्स सीडी कांड में सीबीआई ने विनोद वर्मा, विजय भाटिया के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया था। मगर निचली अदालत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी राहत देते हुए प्रकरण से उन्हें अलग कर दिया था।

सीबीआई ने पूर्व सीएम को बरी करने के खिलाफ विशेष अदालत में अपील की। इस पर सीबीआई अदालत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल बरी करने के फैसले को पलट दिया है। उनके खिलाफ भी प्रकरण चलेगा। इस प्रकरण पर 23 फरवरी को सुनवाई होगी।


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