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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 24 जनवरी। जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक ग्रेड-2 विकास तिवारी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई स्थानांतरण के बावजूद निर्धारित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण की है। शिक्षा विभाग के अनुसार, सहायक ग्रेड-2 विकास तिवारी की प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश के तहत पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोहर्सी (सोन), मस्तूरी में की गई थी। कार्यालय आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 को उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था। विभाग का कहना है कि कार्यमुक्त किए जाने के बावजूद विकास तिवारी ने नए पदस्थापना स्थल पर योगदान नहीं दिया। इस संबंध में कई बार सूचना और नोटिस जारी किए गए, लेकिन क्लर्क ने आदेशों की अनदेखी की और ड्यूटी जॉइन नहीं की।
क्लर्क द्वारा स्थानांतरण आदेश में संशोधन के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। यह आवेदन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर गठित राज्य सरकार की वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद संबंधित कर्मचारी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
जिला शिक्षा विभाग ने बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और आदेशों की अवहेलना को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत गंभीर कदाचार माना। इसी आधार पर सहायक ग्रेड-2 विकास तिवारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की गई।


