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विधवा के पति को अविवाहित घोषित कर रिश्तेदारों ने हड़पी जमीन
24-Jan-2026 1:15 PM
विधवा के पति को अविवाहित घोषित कर रिश्तेदारों ने हड़पी जमीन

फर्जी हलफनामा और वंशावली से नाम कटवाया, एफआईआर दर्ज
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 24 जनवरी। पति की मृत्यु के बाद एक महिला को उसकी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। ससुराल पक्ष ने मृतक को अविवाहित और निःसंतान घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता सोनम राठौर, का विवाह 12 मई 2018 को ग्राम सपिया निवासी हरि सिंह राठौर से हुआ था। 17 अक्टूबर 2024 को हरि सिंह का निमोनिया से निधन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद सोनम कुछ समय के लिए मायके चली गईं।

शिकायत के मुताबिक इसी दौरान देवर राम सिंह, नीलम सिंह और ननद रामेश्वर राठौर ने कथित रूप से षड्यंत्र रचते हुए बिलासपुर के तेलीपारा क्षेत्र में स्थित कीमती जमीन (खसरा नंबर 455/4) के राजस्व रिकॉर्ड से हरि सिंह का नाम हटवा दिया।

सोनम ने जब ऑनलाइन रिकॉर्ड जांचा तो पाया कि उनके पति का नाम दर्ज ही नहीं है। पड़ताल में सामने आया कि जेठ राम सिंह ने तहसीलदार न्यायालय में झूठा शपथपत्र और जाली वंशावली प्रस्तुत की थी, जिसमें हरि सिंह को अविवाहित और बिना वारिस बताया गया। इसी आधार पर 25 फरवरी 2025 को नामांतरण कर दिया गया, जिससे विधवा के अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिए गए।

पीड़िता ने विवाह प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सिविल लाइन पुलिस ने जेठ राम सिंह और ननद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 318(4) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

पुलिस के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों में की गई हेरफेर के आधार पर आगे की जांच की जा रही है।

 


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