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रायपुर, 23 जनवरी। मेडिकल पीजी कोटे में हाईकोर्ट के आदेश अनुसार संशोधन करने के बाद आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा ने (एम.डी. / एम.एस.) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया निरस्त कर दिया है।
गुरुवार देर रात जारी आदेश में आयुक्त ने कहा है कि उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा 16 जनवरी को पारित निर्णय के परिपालन में तथा 22 जनवरी को जारी संशोधित नियमों के उपरांत चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष 2025 से संबंधित प्रवेश नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया है।
उक्त संशोधन के फलस्वरूप संपूर्ण आरक्षण रोस्टर/सीट मैट्रिक्स में परिवर्तन होना अनिवार्य है, जिसके कारण अब तक तैयार की गई सीट मैट्रिक्स के आधार पर किए गए आवंटनों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रवेश वर्ष 2025 हेतु पूर्व में हुई प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया तथा उनके माध्यम से किए गए समस्त आवंटनों को निरस्त (Cancel) किया जाता है।
आयुक्त ने कहा कि संशोधित नियमों एवं नवीन 200 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः संचालित किए जाने के संबंध में पृथक से सूचना यथासमय वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अतः सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नवीन सूचना हेतु नियमित रूप से संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in का अवलोकन करते रहें।
हाईकोर्ट और आयुक्त के आदेश पर वरिष्ठ चिकित्सा डा राकेश गुप्ता ने मेडिकल छात्रों को उनके संघर्ष के लिए बधाई दी है। साथ ही निजी कालेज के कोटे में भी संशोधन के लिए उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी जूनियर डॉक्टर्स , चिकित्सा छात्रों और इन सर्विस डॉक्टर के जज्बे को सलाम।


