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एटीआर में फायरिंग के आरोपियों की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज
17-Jan-2026 1:00 PM
एटीआर में फायरिंग के आरोपियों की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज

29 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

मुंगेली, 17 जनवरी। अचानकमार टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में घुसकर फायरिंग करने और उसका वीडियो रील के रूप में वायरल करने वाले युवकों को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को मुंगेली न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी है।

जमानत याचिका आरोपी अजीतदास वैष्णव, विक्रांत वैष्णव और अनिकेत मौर्य की ओर से दायर की गई थी। तीनों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की गंभीर धाराओं 2, 9, 27 और 29 के तहत अपराध दर्ज है। इससे पहले भी 5 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

मामले को लेकर यह तथ्य भी सामने आया है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व के जंगल में घंटों तक फायरिंग और हुड़दंग होता रहा, लेकिन वन विभाग के मैदानी अमले को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर विभाग सक्रिय हुआ।

वन विभाग ने 2 जनवरी को कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से दो बंदूकें और एक वाहन भी बरामद किया गया। हालांकि, इस मामले में शामिल उनका एक अन्य साथी अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है।

 


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