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उत्तर प्रदेश में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को वैध दस्तावेज़ नहीं माना जाएगा. प्रदेश की नियोजन विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी किया है.
बयान में विभागों से कहा गया, "आपसे अनुरोध है कि कृपया आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने का निर्देश जारी करें."
विभाग का कहना है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाण पत्र जुड़ा नहीं होता इसलिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता.
इस फ़ैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने पत्रकारों से कहा, "धोखाधड़ी बंद हो जाएगी. सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आज़म ख़ान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए पैन कार्ड बदलकर उम्र घटा देते हैं, तो ये अच्छा फै़सला है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए." (bbc.com/hindi)


