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ईडब्ल्यूएस वर्ग को शिक्षा, नौकरियों में 10% आरक्षण
26-Nov-2025 4:26 PM
ईडब्ल्यूएस वर्ग को शिक्षा, नौकरियों में 10% आरक्षण

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 26 नवंबर ।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोग भी आरक्षण का लाभ  उठा सकते हैं।  इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए, व्यक्ति को सामान्य वर्ग से संबंधित होना चाहिए, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो और कुछ अन्य संपत्ति संबंधी मानदंडों को पूरा करता हो। 

यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ साप्रवि  ने 29 म‌ई 2019 को एक आदेश भी जारी किया हुआ है।

इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत संशोधन कर यह प्रावधान है। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया है, जो केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में EWS के लिए 10% तक आरक्षण की अनुमति देता है। 
अनुच्छेद 15(6) राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान (आरक्षण) करने की शक्ति देता है, जो कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर लागू होता है।
अनुच्छेद 16(6): यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक की रिक्तियों को आरक्षित करने की अनुमति देता है।


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