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केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फ़िल्म ' द केरला स्टोरीज2- गोज बेयॉन्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी.
कानूनी ख़बरों और विश्लेषण की वेबसाइट बेंच एंड बार के मुताबिक़ जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने ये अंतरिम आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया जिनमें सेंसर की ओर से इस फ़िल्म को सर्टिफिकेट देने को चुनौती दी गई थी.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह फ़िल्म केरल राज्य को गलत तरीके से पेश करती है और इसकी रिलीज से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है.
अदालत ने पहली नजर में माना कि फ़िल्म को सर्टिफ़िकेट देते समय केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन (सीबीएफ़सी) बोर्ड ने सही तरीके से विचार नहीं किया. इसलिए अदालत बोर्ड को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर फ़ैसला करे.
जब तक सीबीएफ़सी नया आदेश नहीं देता, तब तक फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी.
अदालत ने कहा कि आमतौर पर वह फिल्मों की रिलीज में हस्तक्षेप करने से बचती है, लेकिन यदि किसी फिल्म की सामग्री से सांप्रदायिक तनाव भड़कने की वास्तविक आशंका हो, तो अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है. (bbc.com/hindi)


