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आज़म ख़ान और बेटे अब्दुल्लाह आज़म को सात साल की सज़ा
18-Nov-2025 9:50 AM
आज़म ख़ान और बेटे अब्दुल्लाह आज़म को सात साल की सज़ा

-सैयद मोज़िज़ इमाम

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आज़म को सात-सात साल की सज़ा सुनाई गई है.

दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को यह सज़ा सुनाई है.

दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है.

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने मीडिया से कहा,''सात साल की सज़ा और 50 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.”

छह साल पहले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग कर दो पैन कार्ड बनवाए और इनका उपयोग भी किया.

इस सज़ा पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आज़म का भी बयान आया है. उन्होंने कहा, ''अदालत के निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है. लेकिन ये सबको मालूम है कि सरकार आज़म ख़ान के ख़िलाफ साजिश कर रही है.''

आज़म ख़ान सितंबर में हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 23 सितंबर को रिहा हुए थे. आज़म ख़ान के खिलाफ रामपुर और अन्य जनपदों में कुल 104 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 83 की सुनवाई विभिन्न अदालतों में जारी है.


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