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12 गांजा तस्करों को पिट एनडीपीएस के तहत 3 माह के लिए जेल
25-Oct-2025 7:58 PM
12 गांजा तस्करों को पिट एनडीपीएस के तहत 3 माह के लिए जेल

रायपुर, 25 अक्टूबर। संभागायुक्त  महादेव कावरे के निर्देश पर आज पिट एनडीपीएस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत गांजा तस्करी में संलिप्त 12 व्यक्तियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई ‌एस‌एसपी के  प्रतिवेदन की जांच उपरांत की गई है।

गांजा तस्करी में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों में - नूरी दीप  सिविल लाइंस रायपुर, धर्मेन्द्र टंडन उर्फ बबलू  मंदिर हसौद, पुनीत राम साहू धरसीवां, भुवनेश्वरी धीवर  गुढ़ियारी, आरती छाबड़ा डी.डी. नगर, मोहम्मद आज़म  टिकरापारा, अब्दुल आदिल  गंज, बालकृष्ण सिन्हा  कबीर नगर, शैलेंद्र मसीह, संजय बंजारे, मोतीलाल साहू तीनों  अभनपुर तथा आरती रजक  सिटी कोतवाली धमतरी शामिल हैं। सभी आरोपियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जेल भेजा गया है।

संभागायुक्त रायपुर द्वारा अब तक कुल 38 व्यक्तियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि कई प्रकरणों में जांच प्रक्रिया जारी है।


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