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हाईकोर्ट में 14वें मंत्री के खिलाफ दायर दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी
09-Sep-2025 12:27 PM
हाईकोर्ट में 14वें मंत्री के खिलाफ दायर दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 9 सितंबर।
छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्रियों को शामिल करने के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पहले से चल रही जनहित याचिका के साथ ही नई याचिका की भी सुनवाई एक साथ की जाएगी।

कांग्रेस की ओर से दायर यह याचिका पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने लगाई है, जिसमें 11 से 14 मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इससे पहले रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बसुदेव चक्रवर्ती ने भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की थी।

मामले का मूल विवाद मंत्रियों की संख्या को लेकर है। संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधायक हैं, इसलिए अधिकतम 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस का तर्क है कि 14वें मंत्री की नियुक्ति इस सीमा का उल्लंघन है।

वहीं, भाजपा ने इस पर हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दिया है और कहा है कि व्यावहारिक दृष्टि से इस पर पुनर्विचार संभव है। हाईकोर्ट अब दोनों याचिकाओं की सुनवाई साथ में करेगा और इसी पर अगला फैसला निर्भर करेगा।

 


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