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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 सितंबर। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में लंबी बहस हुई। करीब एक घंटे चली सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि बघेल के षड्यंत्र में शामिल होने से संबंधित दस्तावेज उनके पास मिले हैं।
गौरतलब है कि चैतन्य बघेल पर पहले एसीबी ने शराब घोटाले में अपराध दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इस तरह की जांच कानूनन गलत है और पूरी कार्रवाई को निरस्त किया जाए।
सोमवार को हुई बहस के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी। इससे पहले, पिछली सुनवाई में बघेल की ओर से अदालत को बताया गया था कि उन्हें बुखार है और जेल में साफ पानी व जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे स्वास्थ्य और सुविधाओं की जांच कराएं और जेल मैनुअल के मुताबिक आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही निचली अदालत में आवेदन देने का विकल्प भी बताया गया था।