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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 26 जुलाई। अदालत के आदेश के बावजूद रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को छुट्टी के बदले नगद भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।
सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों बैजनाथ राय, रघुनंदन शर्मा, हनुमान प्रसाद मिश्रा और अन्य करीब 30 लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि मध्यप्रदेश राज्य की तर्ज पर उन्हें भी 300 दिन की छुट्टियों का नगद भुगतान (लीव एनकैशमेंट) मिलना चाहिए।
इस मामले में हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को फैसला सुनाते हुए बिलासपुर एसएसपी को आदेश दिया था कि वे 90 दिनों के भीतर ‘फगुआ राम केस’ के अनुसार सभी याचिकाकर्ताओं की अर्ज़ियों पर फैसला लेकर भुगतान करें।
लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद ना तो आवेदन पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही पैसा दिया गया। इससे नाराज होकर याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आदेश की अवहेलना मानते हुए एसएसपी रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।