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रावतपुरा मेडिकल कॉलेज मान्यता कांड, सभी की जमानत खारिज
26-Jul-2025 10:42 PM

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रायपुर, 26 जुलाई। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज मान्यता कांड में सीबीआई कोर्ट ने सभी रिश्वतखोर आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने अपनी रिमांड में पूछताछ के बाद सभी को आज कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की । दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी छह लोगों को जमानत देना उचित नहीं समझा। सभी को जेल भेज दिया गया। इन आरोपियों में डॉ. मंजुप्पा सीएन, डॉ चैत्रा (एमएस), डॉ अशोक शैलके, रावतपुरा सरकार के निदेशक अतुल कुमार, सतीश और रविचंद्र शामिल हैं।
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