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घर खरीदने वालों के पैसों में गड़बड़ी, अब बिना कागज दिए नहीं होगा कोई सौदा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 जुलाई। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी ( सीजी रेरा ) ने बिलासपुर के लोविना कोर्ट्स हाउसिंग प्रोजेक्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। अब इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री या नया सौदा नहीं हो सकेगा।
रेरा ने यह अंतरिम रोक लगाई है क्योंकि प्रोजेक्ट के प्रमोटर ने घर खरीदारों से ली गई रकम को नियमों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया। रेरा एक्ट 2016 के मुताबिक, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में खरीदारों से मिली रकम का 70 फीसदी हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखना जरूरी होता है। यह पैसा सिर्फ निर्माण कार्य और जमीन की लागत पर ही खर्च किया जा सकता है। लेकिन लोविना कोर्ट्स के मामले में प्रमोटर ने इस नियम को ताक पर रख दिया।
जब तक प्रमोटर सारे जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाते, गड़बड़ियों को नहीं सुधारते और रेरा की शर्तें पूरी नहीं करते – कोई भी प्लॉट या मकान बेचा या रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकेगा।