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भारतमाला घोटाला, में एसडीएम निर्भय साहू की अग्रिम जमानत खारिज
17-Jul-2025 10:01 PM
भारतमाला घोटाला, में एसडीएम निर्भय साहू की अग्रिम जमानत खारिज

रायपुर, 17 जुलाई। भारतमाला परियोजना घोटाले में एसडीएम निर्भय साहू की अग्रिम जमानत को विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए एसडीएम ने जमानत के लिए आवेदन लगाया था। इसमे बताया था कि उनका पूरे प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है। वह 12 फरवरी 2020 के पहले वह रायपुर और अभनपुर में पदस्थ नहीं थे। उन्हे 7 अक्टूबर 2020 को संयुक्त कलेक्टर रायपुर और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर एवं सक्षम प्राधिकारी भूअर्जन के रूप में 15 अक्टूबर को 2020 को पदभार ग्रहण किया था। जमीन के अधिग्रहण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई भूमिका नहीं है। जमानत दिए जाने पर वह जांच में सहयोग करने के साथ ही फरार नहीं होंगे। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए न्यायाधीश को बताया कि जांच के दौरान 48 करोड़ रुपए के अधिक के घोटाले उजागर हो चुका है। इसके और बढ़ाने का संभावना है। इस खेल में शामिल अन्य आरोपियों के साथ सांठगांठ करने और पद का दुरूपयोग करने के इनपुट मिले है।  विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्ष का तर्क सुनने के बाद जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।

जमीन दलालों के रिमांड पर फैसला
भारतमाला परियोजना घोटाले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिए गए जमीन दलालों  हरजीत सिंह को विशेष न्यायाधीश की अदालत में ईओडब्ल्यू 18 जुलाई को पेश करेगी। इस दौरान जेल या रिमांड के लिए आवेदन पेश किया जाएगा। 

29 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई कल 

रायपुर। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत पर कल 18 जुलाई को सुनवाई होगी। इनमें एक महिला आईएएस के पति समेत 22 अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं।

वहीं सीजीएमएससी घोटाले में जेल भेजे गए आरोपियों के रिमांड पेशी पर सुनवाई होगी।


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