ताजा खबर

संशोधन विधेयक को मंजूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जुलाई। कैबिनेट ने मोटरवाहन एक्ट की दो धाराओं में परिवर्तन को मंजूरी दी है। इसे लेकर मानसून सत्र में संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसमें वाहन मालिक अपने पुराने नंबर को नए वाहन में भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
मंत्रिपरिषद द्वारा पुराने वाहनों से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 के नियम, 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या च्वाइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे, इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि पुराना नंबर सामान्य नंबर था तो छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55(2)(ग) के अनुसार आवश्यक शुल्क भरने के बाद इसका उपयोग संभव होगा।
यह सुविधा केवल नए वाहन के पंजीयन या अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए वाहनों पर लागू होगी, पहले से राज्य में पंजीकृत वाहनों पर नहीं। शासकीय वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी, इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।