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हाईकोर्ट में रविवार को हुई अर्जेंट सुनवाई, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर लगाई रोक
30-May-2022 11:11 AM
हाईकोर्ट में रविवार को हुई अर्जेंट सुनवाई, अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर लगाई रोक

जांजगीर-चांपा जिले के राहौद का मामला

बिलासपुर, 30 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रविवार की शाम वर्चुअल सुनवाई करते हुए नगर पंचायत राहौद की अध्यक्ष सत्या राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ 30 मई को प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर रोक लगा दी है।

नगर पंचायत उपाध्यक्ष और पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए जांजगीर-चांपा कलेक्टर को आवेदन दिया था और अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने की मांग की थी। कलेक्टर ने 30 मई को अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाकर मतदान की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया था। 

नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में आवेदन दिया और कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अर्जेंट सुनवाई करने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने इस मामले की वर्चुअल सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायतों की जांच कराए और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए बिना अविश्वास प्रस्ताव की तिथि तय करना प्रावधानों का उल्लंघन है। अध्यक्ष को यह नहीं बताया गया है कि उसके विरुद्ध क्या शिकायत है और किस आधार पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कार्रवाई की जा रही है। नोटिस में भी इस बारे का कोई उल्लेख नहीं है। नियमानुसार शिकायत की कमेटी बनाकर पहले जांच कराई जाती है और जवाब लिया जाता है। कमेटी की प्रतिकूल टिप्पणी होने की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाने का आदेश दिया जाता है।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए जारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कलेक्टर जांजगीर चांपा से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।


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