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बिलासपुर, 30 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मेसी कॉलेज खोलने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। अब प्रदेश में बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेज खोले जा सकेंगे।
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने सन् 2019 में देशभर में नए कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के आवेदनों पर प्रक्रिया रोक दी गई। फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया का कहना था कि फार्मेसी कॉलेज देश में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुपात में बड़ी संख्या में खोले जा चुके हैं और अधिक कॉलेज खोलने से व्यवस्था बिगड़ सकती है।
पीसीआई के इस फैसले को बिलासपुर के चौकसे कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि किसी को भी शिक्षा से वंचित किया जाना उचित नहीं है। जस्टिस पीएम कोसी की बेंच ने पीसीआई, भारत सरकार और याचिकाकर्ता के पक्षों को सुनने के बाद नए कॉलेज खोलने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। इस फैसले से प्रदेश में अब नए बी फार्मा डी फार्मा कॉलेज खोले जा सकेंगे।


