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क्योंझर (ओडिशा), 18 अप्रैल। ओडिशा के क्योंझर जिले की एक अदालत ने 15 साल की लड़की से बलात्कार के मामले में एक किशोर को सोमवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
पॉक्सो न्यायाधीश सुभाश्री त्रिपाठी ने 15 जनवरी, 2017 को अपराध करने के दोषी किशोर पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के रूप में चार लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
आरोपी ने लड़की को स्थानीय उत्सव में ले जाने के बहाने बामेबारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान जगह पर उससे दुष्कर्म किया। समझौते के लिए बैठक की व्यवस्था की गई, लेकिन अंततः इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज किया गया।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया कि किशोर 21 साल की उम्र तक सुधार गृह में रहेगा और फिर उसे नियमित जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। (भाषा)


