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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई की जाँच जारी रहेगी. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि ये जाँच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से होनी चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए तगड़ा झटका है, जो केंद्र की सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार के मंत्रियों और नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है.
महाराष्ट्र सरकार की ये भी दलील थी कि मौजूदा सीबीआई निदेश सुबोध कुमार जायसवाल पहले राज्य के डीजीपी रह चुके हैं, इसलिए जाँच निष्पक्ष नहीं हो सकती. पिछले साल सीबीआई ने अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जाँच के ख़िलाफ़ बांबे हाई कोर्ट भी गई थी, जहाँ से उसकी याचिका ख़ारिज हो गई थी. अन्य मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ़्तार किया था और फ़िलहाल वे जेल में हैं. (bbc.com)


