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वकीलों ने लगाई पीआईएल, हड़ताल अवैध ठहराने व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग
18-Feb-2022 2:58 PM
वकीलों ने लगाई पीआईएल, हड़ताल अवैध ठहराने व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 18 फरवरी।
हाईकोर्ट में वकीलों की ओर से आज चार अलग-अलग जनहित याचिकायें दायर की गई है। इसमें मांग है कि तहसीलदारों की हड़ताल को अवैध घोषित की जाये तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाये। हाईकोर्ट बार एसोसियेशन की ओर से आज इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

रायगढ़ में हुई मारपीट की घटना के बाद अपनी-अपनी मांगों को लेकर वकीलों और राजस्व अधिकारियों का आंदोलन चल रहा है। प्रदेशभर में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और राजस्व अधिकारियों ने कामकाज बंद कर रखा है। इस बीच हाईकोर्ट में चार अलग-अलग जनहित याचिकायें दायर की गई है। इनमें कहा गया है कि प्रदेश के तहसील न्यायालयों में वकीलों और पक्षकारों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह असंवैधानिक व जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन है। तहसील कार्यालय प्रदेश की जनता की सुविधा के लिये  है। यहां जमीन का नामांतरण, ऋण पुस्तिका, सीमांकन, जाति निवास प्रमाण पत्र आदि के काम के लिये रोजाना लोग पहुंचते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों के कार्यालय बंद करने से आम लोग परेशान है। वे अपनी गलत मांगों को मनवाने के लिये शासन पर दबाव डाल रहे हैं।


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