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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 18 फरवरी। रायपुर के राजस्व न्यायालयों में वकीलों से वकालतनामा नहीं लिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अंडरटेकिंग ली गई, जिसके बाद याचिका निराकृत कर दी गई है।
अधिवक्ता विकास गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ऑनलाइन भूमि नामांतरण और अन्य मामलों में वकीलों की ओर से पक्षकार वकालतनामा प्रस्तुत करते हैं तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीओ (राजस्व) उसे लेने से इंकार कर रहे हैं। इस तरह से वकीलों को इन न्यायालयों में पैरवी करने से रोका जा रहा है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि वकीलों के वकालतनामा लिये जाये यह सुनिश्चित करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे राजस्व कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर पक्षकार की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही याचिका निराकृत कर दी गई।


