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रायपुर के नजूल अधिकारी को अवमानना नोटिस
23-Jan-2022 2:26 PM
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर रायपुर के नजूल अधिकारी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।
याचिकाकर्ता सरिता बघेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया कि उन्होंने नियमित पट्टे के लिए रायपुर के नजूल अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था। आवेदन का निराकरण नहीं होने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में 3 माह के भीतर आवेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया था। किंतु नजूल अधिकारी ने 7 साल के बाद भी मामले का निराकरण नहीं किया। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने नोटिस जारी कर रायपुर के नजूल अधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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