कवर्धा

नाबालिग को भगाया-रेप, आरोपी गिरफ्तार
09-Mar-2026 6:19 PM
नाबालिग को भगाया-रेप, आरोपी गिरफ्तार

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कवर्धा, 9 मार्च। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अमित पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला अखिलेश कौशिक के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा नाबालिग पीडि़ता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रार्थी द्वारा थाना तरेगांव जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बेटी 25 जून 2025 की रात्रि लगभग 10 से 11 बजे के मध्य घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसका आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश किया गया परंतु उसका कोई पता नहीं चल पाया। प्रार्थी को संदेह था कि उसकी नाबालिग को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। रिपोर्ट पर थाना तरेगांव जंगल में धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पीडि़ता अपने परिजनों के साथ थाना उपस्थित हुई, जिस पर महिला अधिकारी द्वारा पीडि़ता से पूछताछ कर कथन लिया गया। पीडि़ता के कथन के आधार पर ज्ञात हुआ कि आरोपी शत्रुहन करायेत (19) तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार पीडि़ता के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा 25 जून 2025 को उसे बहला-फुसलाकर घर से भगाकर पुणे तथा विशाखापट्टनम ले जाकर कई बार उसके साथ रेप किया गया।

मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64(2)(एम), 65(1) बीएनएस एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। पुलिस द्वारा आरोपी की पतासाजी कर दिनांक 06 मार्च 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य गवाहों के कथन एवं विवेचना की कार्रवाई जारी है।


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