कवर्धा

किसानों से ठगी, 3 साल की सजा
23-Sep-2025 7:13 PM
किसानों से ठगी, 3 साल की सजा

कवर्धा, 23 सितंबर। गन्ना किसानों से लगभग 20 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पंडरिया द्वारा 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।  प्रार्थी रूपेश चंद्रवंशी रूसे थाना पाण्डातराई ने 4 मार्च 24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ग्राम रूसे स्थित गुड़ फैक्ट्री को वर्ष 2023 में आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता उत्तरप्रदेश ने किराये पर लेकर संचालन किया था।

एग्रीमेंट के अनुसार उसे 4,00,000 रुपये प्रार्थी को, 35 किसानों को कुल 12,64,076 रुपये, मजदूरों को 2,27,120 रुपये तथा मैनेजर रमेश चंद्रवंशी को 90,000 रुपये अदा करना था। आरोपी द्वारा कुल 19,31,196 रुपये का भुगतान न कर ठगी कर फरार हो जाने पर थाना पाण्डातराई में धारा 420, 406, 409, 120 (बी) भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सूचना पर उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के तासगांव, सांमली से आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को  गिरफ्तार कर थाना पाण्डातराई लाया गया।

संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल द्वारा पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय जेएमएफसी पंडरिया में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


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