जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 6 अगस्त। नेशनल हाइवे 43 पर स्थित मंडी बेरियर में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लाल रंग की ट्रक में भारी मात्रा में अवैध तंबाकू व गुटखा है। पुलिस ने ट्रक समेत चालक को गिरफ्तार कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
थाना लोदाम पुलिस के द्वारा नेशनल हाइवे 43 पर स्थित मंडी बेरियर में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लाल रंग का कंटेनर ट्रक क्रमांक एचआर 55एजे4755 जशपुर घोलेंग रोड से होते हुए लोदाम की ओर आ रहा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से तंबाखू उत्पाद की परिवहन की संभावना है, जिस पर लोदाम पुलिस के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना से अवगत कराते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर लोदाम स्थित मंडी बेरियर के पास मुखबिर के द्वारा बताए गए, संदिग्ध वाहन आता दिखाई देने पर पुलिस के द्वारा उक्त वाहन को रुकवाया गया। वाहन चालक जो कि अपना नाम राशिद खान उम्र 40 वर्ष निवासी फिरोजपुर, थाना महू, जिला महू, हरियाणा का रहने वाला बताया।
उक्त ट्रक में परिवहन किए जाने वाले समान के संबंध में जानकारी मांगी गई तो उसने बताया कि उक्त ट्रक में डिटर्जेंट वाशिंग पॉवडर है, जिसे लेकर वह रायपुर से बोकारो (झारखंड) जा रहा है। उसके संबंध में एक रसीद, भी पुलिस को दी गई। जिसके आधार पर ट्रक में डिटर्जेंट वाशिंग पॉवडर परिवहन किया जा रहा था, परंतु पुलिस को संदेह होने पर, जब पुलिस के द्वारा ट्रक की तलाशी ली गई तो, उसमें 100 बोरा विमल गुटखा व 20 बोरा तम्बाकू मिला।
पुलिस के द्वारा जब ट्रक ड्राइवर से उक्त समान के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई, तो उसके द्वारा ट्रक में लोड माल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। जिस पर पुलिस के द्वारा ट्रक चालक राशिद खान उम्र 40 वर्ष को हिरासत में ले लिया गया। व ट्रक में मिले 100 बोरी विमल गुटखा व 20 बोरी अवैध तंबाखू उत्पाद सहित परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया गया है।
पुलिस की पूछताछ पर आरोपी ट्रक चालक राशिद खान ने बताया कि उसे ट्रक में लोड माल के बारे में पता नहीं था, ट्रक मालिक ने उसे ट्रक में डिटर्जेंट पॉवडर की रसीद देकर माल को रायपुर से बोकारो झारखंड ले जाने हेतु कहा गया था, जिसके सम्बन्ध में पुलिस की जांच जारी है, व ट्रक मालिक के खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में पुलिस के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत माल को जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।


