जशपुर

जशपुरनगर, 8 अप्रैल। जिले के होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी की प्राचार्या के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 351(2) एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसकी पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने की है।
कॉलेज की एक छात्रा ने थाना कुनकुरी में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि प्राचार्या द्वारा उसे ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला गया। धर्म परिवर्तन से इंकार करने पर छात्रा को हॉस्टल से निकालने, परीक्षा में शामिल न होने देने, और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने की धमकियां दी गईं। शिकायत में कहा गया है कि जब छात्रा ने धर्म परिवर्तन से इंकार किया, तो उसे झूठे आरोपों में फंसाकर हॉस्टल से निकालने की साजिश रची गई।
परीक्षा में शामिल होने से रोका गया और प्रशिक्षण के दौरान भी उपेक्षा का व्यवहार किया गया। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार मानसिक दबाव डालने के बाद भी जब वह धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुई, तो कॉलेज प्रबंधन ने उसे फेल करने तक की धमकी दी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीडि़ता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए कहा है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्रा को इस तरह की प्रताडऩा का सामना न करना पड़े।