जशपुर

रेप, महिला की गला दबाकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार
21-Sep-2024 5:07 PM
रेप, महिला की गला दबाकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार

   30 फीट गहरी खाई में मिली थी लाश   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जशपुरनगर, 21 सितंबर। जशपुर जिले के  ग्राम भभरी में 30 फीट गहरी खाई में अज्ञात महिला की लाश मिली थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 72 घंटे के बाद सुराग हाथ लगा था।  महिला द्वारा पूर्व में लंबित केस की पेशी में जाने हेतु खर्च के लिये रूपये मांगने एवं नहीं देने पर किसी केश में फंसा देने की धमकी देने पर आरोपी ने पहले रेप किया और फिर दोस्त साथ मिलकर गला दबाकर, पत्थर एवं डंडा से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार 18 सितंबर को थाना सिटी कोतवाली जशपुर को ग्रामीणों से सूचना मिली कि ग्राम भभरी गौरकीना जंगल नाला में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है।  सिटी कोतवाली जशपुर स्टॉफ द्वारा मौके पर जाकर सूचना देने वाले सोहन राम भगत की रिपोर्ट पर मर्ग जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।

जांच में पाया गया कि 17 सितंबर की रात में अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला को धारदार नुकीले या ठोस वस्तु से मारपीट कर हत्या कर भभरी के गौरी नाला में फेंक दिया गया। अज्ञात मृतिका की पहचान नहीं होने पर शव को सुरक्षार्थ जिला अस्पताल जशपुर के मरच्युरी में रखवाया गया।

पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल सोनी के नेतृत्व में विभिन्न टीम बनाकर अज्ञात महिला की पहचान हेतु सभी वाट्सएप बीट ग्रुप एवं पड़ोसी राज्य में अज्ञात मृतिका का छायाचित्र भेजकर पता-तलाश किया जा रहा था।

 इसी दौरान बीट ग्रुप के मुखबिर से सूचना मिली कि मृतका जशपुरनगर में कुछ दिनों पूर्व से किराये के मकान में निवास करती थी, यहीं काम करती थी, उसकी उम्र 30 साल है।

पुलिस द्वारा तस्दीक करने पर उसे जिला गुमला झारखंड के एक गांव की निवासी होना पाया गया। मृतिका के पति का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर फोन किया गया जो 19 सितंबर को अपने माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदार के साथ जशपुर आकर मृतका की पहचान अपनी पत्नी के रूप में किया। पहचान कार्यवाही बाद मृतिका के शव का पीएम कराया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया। पता-तलाश दौरान मृतिका द्वारा जशपुरनगर में जहां पर किराये के मकान में रहती थी, उसके पड़ोसियों से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किया गया तो पता चला कि 17 सितंबर को 2 व्यक्ति मृतिका के घर पर रात लगभग 8-9 बजे आये थे जिसमें एक व्यक्ति का नाम राजेन्द्र राम मिंज उर्फ छोटू जो ग्राम सोगड़ा का रहने वाला है, वह अपने साथी के साथ आया था।

 पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी राजेन्द्र राम मिंज को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। पहले तो इंकार करता रहा, परंतु पुलिस की एक टीम द्वारा उसके दोस्त के घर से छुपाकर रखे गये खून लगे कपड़े मिलने पर जब्त कर पूछताछ करने पर वह टूट गया एवं उसने साथी संजय राम भगत के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि वह मृतिका से पूर्व से परिचित था, कभी-कभी इसके साथ में कार्य करता था। जान-परिचय होने की वजह से राजेन्द्र राम मिंज उसके किराये के मकान में यह कभी-कभार आना-जाना करता था।

17  सितंबर को राजेन्द्र राम मिंज अपने मामा का लडक़ा संजय राम भगत के साथ उसकी पेशी में मोटर सायकल से न्यायालय जशपुर साथ में आया था उसके बाद शाम को बाजार से मछली सब्जी खरीदने के उपरांत वे दोनों महिला के किराये के मकान में गये, वहां पहुंचने पर महिला उनसे बोली कि मैं गणेश विसर्जन देखने जा रही हूं, तुम लोग सब्जी को बनाते रहो बोलकर वह चली गई।

इसके बाद राजेन्द्र राम मिंज एवं संजय राम दोनों मिलकर कमरे में शराब पीते रहे। रात्रि लगभग 9:30 बजे वापस महिला अपने कमरे में आई एवं खाना खाकर वे तीनों किसी कार्य से मोटर सायकल से ग्राम भभरी की ओर गये, वहां पहुंचने पर कथित रूप से मुख्य आरोपी राजेन्द्र राम ने महिला के साथ रेप किया फिर महिला ने केस लडऩे के लिये राजेन्द्र राम मिंज से 4 हजार रू. तत्काल मांगने लगी, नहीं देने पर राजेन्द्र राम को भी वह रेप के केस में फंसाकर जेल भेज देने की धमकी देने लगी।

 विवाद बढऩे पर गुस्से में आकर आरोपी राजेन्द्र राम तथा संजय राम मिलकर महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों में मारपीट कर, गला दबाकर, पत्थर एवं डंडा से मारपीट कर हत्या कर दिये तथा शव को नाला में फेंक दिये।

 आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से राजेन्द राम मिंज उर्फ छोटू, संजय राम भगत से पूछताछ कर गवाहों के समक्ष मेमोरंडम कथन लिया गया। मेमोरेण्डम कथन मुताबिक आरोपी राजेन्द्र राम से घटना में उपयोग की गई मोटर सायकल तथा घटना कारित करते समय खून लगा जींस, पत्थर, डंडा एवं संजय राम से मृतिका के मोबाईल एवं कपड़ा इत्यादि जब्त किया गया है। आरोपियों का कृत्य उक्त धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर उन्हें  21 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।


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