जशपुर

स्कूलों में दोपहिया चलाने वाले नाबालिग विद्यार्थियों के अभिभावकों पर जुर्माना
03-Dec-2021 6:07 PM
स्कूलों में दोपहिया चलाने वाले नाबालिग विद्यार्थियों के अभिभावकों पर जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 3 दिसंबर।
विशेष अभियान चलाकर जशपुर शहर के स्कूलों में दो पहिया वाहन चलाने वाले नाबालिग छात्र/छात्राओं के अभिभावकों पर चालानी कार्रवाई की। स्कूल के नाबालिग छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नाबालिग बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने न देने की समझाईश दी गई।

बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी सूबेदार सौरभ चन्द्राकर के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजकुमार एवं यातायात स्टॉफ जशपुर द्वारा शहर के डीपीएस स्कूल, जशपुरांचल स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर एवं स्वामी आत्मानंद उच्च. माध्य. विद्यालय जशपुर के नाबालिग छात्र/छात्राओं द्वारा मोटर सायकिल स्कूटी चलाते पाये जाने पर सभी नाबालिग स्कूली छात्र/छात्राओं को यातायात शाखा जशपुर लाया गया एवं उनके अभिभावकों को बुलाकर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने न देवें, मोटर सायकिल में तीन सवारी न बैठें।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, शराब पीकर वाहन न चलावें, हमेशा हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहन चलावें। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले दण्ड/चालानी कार्यवाही की जानकारी स्कूली बच्चों के परिजनों को दी गई।

स्कूली नाबालिग छात्र/छात्राओं के पालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 24 प्रकरणों में 12,000/-रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया एवं 3 अन्य प्रकरण में 600/-रूपये शमन शुल्क  कुल योग 27 प्रकरणों  में 12,600/-रूपये शमन शुल्क वसूल किये गये।  
 


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