अंतरराष्ट्रीय
वाशिंगटन, 27 सितंबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उच्चतम न्यायालय से अनुरोध कर रहा है कि वह उनके जन्मजात नागरिकता संबंधी उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें कहा गया है कि अवैध रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले माता-पिता से पैदा हुए बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।
इस अपील से उच्च न्यायालय में एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत न्यायाधीश गर्मियों की शुरुआत तक इस बारे में एक निश्चित निर्णय दे सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रतिबंध संवैधानिक हैं या नहीं। यह अपील एसोसिएटेड प्रेस के साथ शनिवार को साझा की गई।
निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने अब तक इन्हें कहीं भी लागू होने से रोक रखा है। रिपब्लिकन प्रशासन अदालत से यह नहीं कह रहा है कि वह अपना फैसला सुनाने से पहले इन प्रतिबंधों को लागू होने दे।
न्याय विभाग की याचिका को आदेश को चुनौती देने वाले पक्षों के वकीलों के साथ साझा किया गया है, लेकिन अभी तक इसे उच्चतम न्यायालय में नहीं भेजा गया है।
सॉलीसीटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने लिखा, “निचली अदालत के फैसले ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नीति को इस तरह से अमान्य कर दिया है, जिससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर हुई है। ये निर्णय, बिना किसी वैध औचित्य के, लाखों अयोग्य लोगों को अमेरिकी नागरिकता का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।” (एपी)


