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ट्रंप के जन्म के आधार पर नागरिकता वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, कितने लोग होंगे प्रभावित?
28-Jun-2025 9:45 AM
ट्रंप के जन्म के आधार पर नागरिकता वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, कितने लोग होंगे प्रभावित?

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फै़सला सुनाया है, जिससे देशभर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों पर रोक लगाने की जजों की शक्ति सीमित हो जाएगी.

यह मामला राष्ट्रपति ट्रंप के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें बिना दस्तावेज़ वाले आप्रवासियों के बच्चों के लिए जन्म के आधार पर नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को ख़त्म करने को कहा गया था.

आज के फैसले के मुताबिक़, जन्म के आधार पर नागरिकता से संबंधित ट्रंप का आदेश आंशिक रूप से 30 दिनों में लागू हो जाएगा.

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश सभी के लिए जन्म के आधार पर नागरिकता ख़त्म करने का नहीं है, बल्कि यह सिर्फ़ उन बच्चों पर लागू होता है जो अमेरिका में बिना दस्तावेज़ वाले आप्रवासियों या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के यहां पैदा हुए हैं.

प्यू रिसर्च के मुताबिक़, 2016 में अमेरिका में लगभग 2.5 लाख बच्चों का जन्म ऐसे माता-पिता से हुआ था जो बिना दस्तावेज़ वाले आप्रवासी थे. यह संख्या साल 2007 की तुलना में 36 फ़ीसदी कम थी.

प्यू रिसर्च ने पाया कि 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 12 लाख हो गया.

माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टिट्यूट ने पाया, चूंकि वे बच्चे आगे चलकर खुद भी संतान पैदा कर सकते हैं, इसलिए जन्म के आधार पर नागरिकता को ख़त्म करने का असर यह हो सकता है कि साल 2050 तक अमेरिका में बिना दस्तावेज़ वाले आप्रवासियों की संख्या बढ़कर लगभग 47 लाख हो जाए.

एनबीसी के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि अनधिकृत आप्रवासियों के बच्चों को उनके माता-पिता के साथ निर्वासित किया जाना चाहिए, भले ही उनका जन्म अमेरिका में ही क्यों न हुआ हो.

ट्रंप ने पिछले दिसंबर में कहा था, "मैं परिवारों को तोड़ना नहीं चाहता. इसलिए परिवार को टूटने से बचाने का एकमात्र तरीक़ा यह है कि आप उन्हें एक साथ रखें और उन सभी को वापस भेज दें."(bbc.com/hindi)


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