अंतरराष्ट्रीय
ईरान की संवैधानिक निगरानी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सहयोग को निलंबित करने संबंधी विधेयक को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है.
यह विधेयक आईएईए निरीक्षकों को ईरानी परमाणु स्थलों तक पहुँचने से रोकता है, जब तक कि कुछ विशेष शर्तें पूरी न हो जाएं. शर्तों में परमाणु अप्रसार संधि के अनुच्छेद 4 के तहत ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता देना शामिल है.
इस विधेयक को ईरान की संसद ने पहले ही मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मौलवियों और न्यायविदों के निकाय गार्डियन काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी है.
इसका अर्थ है कि अब यह आधिकारिक रूप से एक कानून है. इसे कब और कैसे लागू किया जाएगा इसका अंतिम अधिकार ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और ईरान के सर्वोच्च नेता के पास है.
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने कहा कि सहयोग निलंबित करने के बारे में ईरान ने उसे सूचित नहीं किया है.
बीबीसी को पुष्टि की है कि, "अभी तक आईएईए को इस मामले पर ईरान से कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है."
सहयोग के निलंबन का अर्थ यह होगा कि आईएईए निरीक्षकों को ईरानी परमाणु स्थलों तक पहुंचने पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक कि शर्तें पूरी नहीं हो जातीं.(bbc.com/hindi)


