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लाहौर की विशेष अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बेटे सुलेमान शरीफ़ को 16 अरब पाकिस्तानी रुपयों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है.
सुलेमान शरीफ़ के ख़िलाफ़ ये मामला फ़ेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफ़आईए ने दर्ज किया था.
ख़ुद को चार साल तक लंदन में निर्वासित रखने के बाद सुलेमान शरीफ़ दिसंबर 2022 में पाकिस्तान लौटे थे. पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने भी आय से अधिक संपत्ति मामले में उनका नाम दर्ज किया हुआ है.
डॉन न्यूज़ के अनुसार, दोनों ही मामलों में सुलेमान घोषित अपराधी थे. हालांकि, उनकी वापसी से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को सुलेमान को गिरफ़्तार करने से रोक दिया था. बीते साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इसी मामले में पीएम शहबाज़ शरीफ़ और उनके बड़े बेटे हमज़ा शहबाज़ को बरी कर दिया था. (bbc.com/hindi)