गरियाबंद
बीज विक्रेताओं पर कार्रवाई, 666 बैग धान बीज बेचने पर लगी रोक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 4 जून। गरियाबंद जिले में खाद-बीज की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए देवभोग और मैनपुर विकासखंड के बीज विक्रय केन्द्रों पर बड़ी कार्रवाई की है।
कलेक्टर बीएस उईके के निर्देश तथा कृषि विभाग के उप संचालक चंदन रॉय के मार्गदर्शन में कृषि विभाग की टीम ने चार बीज विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बीज अधिनियम एवं बीज नियंत्रण आदेश के कई प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया।
मंगलवार को कृषि विभाग के उप संचालक चंदन रॉय एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा देवभोग, मैनपुर क्षेत्र के खाद बीज विक्रेताओं कृषि विभाग औचक निरीक्षण के दौरान सीनापाली स्थित विकास ट्रेडर्स और शारदा बीज उत्पाद सहित मैनपुर विकासखंड के ढोर्रा स्थित लच्छु धान बीज एवं मक्का भंडार तथा धनौरा के मिश्रा ट्रेडर्स में अघोषित परिसर में बीज भंडारण, बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के बीज विक्रय, अभिलेखों का संधारण नहीं करना, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करना, मासिक प्रतिवेदन नहीं भेजना तथा बिना लाइसेंस बीज विक्रय जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों में उपलब्ध धान बीज को जब्त कर सीलबंद कर दिया तथा संबंधित दुकानों में उपलब्ध 666 बैग धान बीज के विक्रय पर 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद एवं बीज खरीदें तथा खरीदारी का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। विभाग ने कहा है कि अधिक कीमत पर बिक्री, अवैध भंडारण या अनाधिकृत व्यापार की सूचना मिलने पर तत्काल अधिकारियों को अवगत कराएं।
प्रशासन ने किसानों से अफवाहों और भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील करते हुए किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति अथवा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9977106777, 7987538588 एवं 9131198044 पर संपर्क करने का आग्रह किया है।
कृषि विभाग के अनुसार किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले खाद एवं बीज उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।


