गरियाबंद

नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल कैद
29-Nov-2025 4:28 PM
नाबालिग से रेप,  आरोपी को 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 29 नवंबर। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार प्रकरण), गरियाबंद ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी के अनुसार, पीडि़ता के पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 13 वर्ष 4 माह की नाबालिग पुत्री 25 अगस्त 2024 को दोपहर घर से बिना बताए चली गई थी। खोजबीन के बाद भी तलाश नहीं होने पर थाना फिंगेश्वर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पीडि़ता की बरामदगी होने पर उसके द्वारा यह बताया गया कि आरोपी पोषराम धु्रव, मुड़ागांव, थाना छुरा, जिला गरियाबंद उसे नाबालिग जानते हुए अपने साथ ले गया और गांव के खेत स्थित एक मकान में रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)(ड), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

 

अभियोजन ने अपने पक्ष में कुल 11 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। अंतिम बहस में विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय से कठोर दंड का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि ऐसे मामलों में दंड से नाबालिगों के खिलाफ अपराध की प्रवृत्ति में कमी लाने में मदद मिल सकती है।

विशेष न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप प्रमाणित पाया। न्यायालय ने आरोपी को निम्नानुसार दंडित किया—पॉक्सो एक्ट की धारा 06 एवं 4(2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 अर्थदंड, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 अर्थदंड, धारा 87 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 अर्थदंड।


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