गरियाबंद

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित
25-Feb-2025 2:44 PM
 ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

गरियाबंद, 25 फरवरी।  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2025 के अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 01 मार्च से 28 मार्च एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2025 के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा 01 मार्च से 08 मई 2025 तक आयोजित की जाएंगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग से परीक्षा एवं छात्र - छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला गरियाबंद में 28 फरवरी से 08 मई 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर  दीपक अग्रवाल ने आदेश जारी किये है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंध लगाया है।

 विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।


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