गरियाबंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 21 नवंबर। सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद रूपकुमारी चौधरी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश , सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने उचित उपाय , स्कूली बसों में क्षमता से अधिक न बैठाये , यातायात मामलों में पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाईल नंबर 94791 91071 एवं 07706 241970 में संपर्क कर सकते हैं।
महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय सडक़ मार्ग और राजकीय सडक़ मार्ग के साथ-साथ ग्रामीण तथा वनांचल सडक़ों में होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कलेक्टर दीपक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, जिला परिवहन अधिकारी रविन्द्र ठाकुर, डीएसपी निशा सिन्हा सहित समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में सांसद चौधरी ने कहा कि सडक़ सुरक्षा न केवल एक महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी लाकर अमूल्य जिंदगियों को बचाया जा सकता है।
उन्होंने आमजनों की जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने की बात कही। सांसद ने दुपहिया वाहन चालको से अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने के लिए कहा।
उन्होंने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सहायक सडक़ों के दुर्घटनाजन्य वाले स्थानों को चिन्हित कर रंबल स्ट्रिप बनाने, आवश्यक स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने, घुमन्तु मवेशियों को सडक़ से हटाने व रेडियम बेल्ट लगाने, रात्रि में अंधेरे की वजह से हो रही दुर्घटनाओं वाले स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा।
सांसद ने स्कूली वाहनों एवं यात्री बसों में सडक़ सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन कराने के लिए कहा। बसों की समय समय पर फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से किया जाए साथ ही इन वाहनों में ओवर स्पीडिंग एवं ओवर लोडिंग के प्रकरण में परिवहन विभाग को कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूली बसों में बच्चों को क्षमता से अधिक नहीं बैठाने के निर्देश दिये तथा समय-समय पर स्कूली बसों की जांच करे।