गरियाबंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 10 जुलाई। जिले के किसान खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित धान एवं अन्य फसल मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा इकाई ग्राम तथा अन्य फसल में बीमा इकाई राजस्व निरीक्षक मंडल निर्धारित किया गया है। योजनांतर्गत भू-धारक व बटाईदार किसान सम्मिलित हो सकते है। जिस किसान का अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत/नवीनीकृत हुआ है, यदि वह योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे शासन द्वारा जारी घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान, संबंधित बैंक में जमा करना होगा। अन्यथा उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक योजना में भाग लेंगे।
उप संचालक कृषि चंदन रॉय ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए बीमा राशि निर्धारित कर दिया गया है। किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। धान सिंचित हेतु प्रति हेक्टेयर 60 हजार रुपए बीमित राशि होगी। इसके लिए किसानों को 1200 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं।
अत: जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए किसान भाईयों से अपील की जाती है कि फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इसके लिए समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कम्पनी बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर किसान भाई फसलों का बीमा करा सकते हैं।