गरियाबंद

बीज-खाद दुकानों का निरीक्षण
10-Jul-2024 3:40 PM
बीज-खाद दुकानों का निरीक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 10 जुलाई।
जिले में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक के अवैध परिवहन, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने कृषि विभाग के उप संचालक  चंदन कुमार राय के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि  रमेश कुमार निषाद द्वारा सोमवार 8 जुलाई को गरियाबंद विकासखण्ड के मेसर्स  माँ विद्या कृषि केन्द्र ग्राम मदनपुर का निरीक्षण किया गया। 

इस दौरान  जिस पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।

मिली जानकारी अनुसार कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने जिलें में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक के अवैध परिवहन, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही कृषकों को बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के उप संचालक  चंदन कुमार राय के मार्गदर्शन में सहायक संचालक कृषि रमेश कुमार निषाद द्वारा सोमवार 8 जुलाई को गरियाबंद, छुरा विकास खंड बीज एवम उर्वरक कीटनाशक दुकानों में औचक निरीक्षण दौरान मेसर्स  माँ विद्या कृषि केन्द्र ग्राम मदनपुर का औचक निरीक्षण जहां परिसर में स्कंध पंजी/वितरण पंजी संधारण नहीं करने, कैश/क्रेडिट मेमो जारी नहीं करने, अवसान तिथि उपरांत कीटनाशकों का भंडारण करने तथा बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशकों का भंडारण एवं वितरण किया जाना पाया गया। जिसके फलस्वरूप कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के निहित प्रावधान के अनुसार जब्ती की कार्रवाई की गई। 
इसी क्रम में छुरा विकासखण्ड के कृषि विकास अधिकारी प्रियतम कुमार अनंत द्वारा मेसर्स किसान संसार पाण्डुका का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आवश्यक दस्तावेजों का संधारण नही करना पाया गया। जिस पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है । निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।

उन्होंने किसान भाईयों से अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का क्रय करें साथ ही अवसान तिथि की जांच कर कीटनाशकों का क्रय करे तथा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय करने पर क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से सूचित करने का आग्रह किया गया है।
 


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